1.बलात्कार का मामला :-
1.अभियोग संख्या 81/18 दिनाक 12.03.2018 अधीन धारा 376 (2) (N) भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि एक व्यक्ति ने इसको शादी का झांसा देकर शारीरिक संम्बध बनाये व अब शादी करने से इन्कार कर दिया जिस पर इसने फिनायल की गोलियाँ खा ली । स0उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2.आबकारी अधिनियम के मामले –
- अभियोग संख्या 50/18 दिनाक 11.03.2018 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्दरनगर जिला मण्डी स0उ0नि0 जय चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-03-18 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ पंजालग चौक में गश्त पर मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि चमन लाल सुपुत्र रणु राम निवासी गाँव व डा0 पंजालग त0 लडभड़ोल जिला मण्डी अपनी चिकन की दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त व्यक्ति की दुकान में रेड की तो दौराने तलाशी उसकी दुकान से 07 बोतलें देशी शराब बरामद हुई । स0उ0नि0 जय चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
- अभियोग संख्या 51/18 दिनाक 11.03.2018 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्दरनगर जिला मण्डी संजीव कुमार प्रभारी पुलिस थाना जोगिन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-03-18 को समय करीब 8.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ लडभड़ोल बाजार में गश्त पर मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कासीम खान सुपुत्र रजीद खान निवासी गाँव बलोटु डा0 व तहसील लडभड़ोल जिला मण्डी अपनी चिकन की दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त व्यक्ति की दुकान में रेड की तो दौराने तलाशी उसकी दुकान से 04 बोतलें देशी शराब व 04 बोतलें अग्रेजी शराब बरामद हुई । संजीव कुमार प्रभारी पुलिस थाना जोगिन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
- गाली गलौच व मारपीट का मामला-
1.अभियोग संख्या 62/18 दिनाक 12.03.2018 अधीन धारा 325, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार सपुत्र श्री बंशी राम निवासी गांव मलयाणी डा0 बायला त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 10-03-18 को समय करीब 8.00 बजे रात यह अपने घर जा रहा था तो उसी समय श्याम लाल , सरवण ,भगती देवी व मंजू इन सब ने शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच मारपीट की व इसकी बाँई टाँग तोड़ दी है । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
4.सड़क हादसे का मामला-
- अभियोग संख्या 61/18 दिनाक 12.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 187 मोटर बाहन अधिनीयम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता हेम राज सुपुत्र चुनी लाल निवासी गाँव डोलधार डा0 एम0 डी0 गलु तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायतक पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 11-03-18 को जब यह अपनी स्कुटी न0 एच0 पी0 31 बी0 4135 में भोजपुर जा रहा था जब यह पोलटैकनिकल गेट के पास पहुँचा तो उसी समय एक मोटरसाईकिल भोजपुर की तरफ से तेज रफतारी से आया व इसकी स्कुटी को टक्कर मार दी व मौका से भाग गया । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
5.वन अधिनिय का मामलाः-
1.अभियोग संख्या 41/18 दिनाक 11-03-18 अधीन धारा 379 भा0द0सं0 व 41, 42 वन अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता मोहेन्दर सिंह, वन खण्ड अधिकारी पाँगणा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 11.03.2018 को वन रक्षक बुद्धी सिह व अन्य कर्मचारियों के साथ सहाल जंगल मे गस्त पर थे तो वहां पर देखा की एक देवदार का पेड़ वहां से कोई अज्ञात व्यक्ति काट कर ले गया है । मु0 आ0 रणजीत सिह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6.सुचना :-
आम जनता को सूचित किया जाता है कि एसपी मंडी के कार्यालय में स्थित जिला कंट्रोल रूम में मानसिक बीमार व्यक्ति के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए सामान्य जनता के लिए एक टोल फ्री नंबर 1800-180-8033 स्थापित किया गया है। इस लिए यदि मंडी जिले के भीतर खुद का ख्याल रखने के लिए आप को मानसिक, बीमार या असहाय दिखाई दे, तो इस तरह के व्यक्ति के बारे में उपरोक्त टोल फ्री नंबर पर सुचना दे ।
7.चालानः-
- मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं के 163 चालान किये व 42, 500/- रुपये जुर्माना व कोटपा अधिनिमय के तहत 07 चालान व 700/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 2400 /- रुपये जुर्माना वसूल किया है।