प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 27.03.2018

 

सड़क हादसे के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 47/18 दिनक 27.03.2018 अधीन धारा 279, 304ए भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री हरपाल सिह सपुत्र श्री हरद्वारी लाल, निवासी गांव व डा0 साहबाद, जिला रामपुर, उत्तरप्रदेश, हाल निवासी बारल, त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 27.03.2018 को समय करीब 11.15 बजे दिन जब यह बारल के पास मौजदू था तो एक मोटर साईकल नं0 एच0पी0 30-1338 काओ की तरफ से आया जिसे नरेन्द्र सपुत्र श्री तारा चन्द निवासी फिणू, त0 करसोग चला रहा था ने एक व्यक्ति राम प्रसाद सपुत्र श्री पदम प्रसाद निवासी बारल डा0 करसोग जिला मण्डी व उम्र 65 साल को टक्कर मारी जिससे राम प्रसाद घायल हो गया । जिसे इलाज हेतू करसोग अस्पताल ले गये जहां पर ईलाज के दौरान राम प्रसाद उपरोक्त की मौत हो गई । स0उ0नि0 स्वरुप राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 46/18 दिनाक 27.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री हरप्रीत सिह सपुत्र श्री अमरीक सिह निवासी गांव कंडीला, डा0 कंडीयां, त0 बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 26.03.2018 को यह नवजोत सिह सपुत्र श्री सुखदेव निवासी गांव व डा0 कंडीला, त0 बटाला, जिला गुरदासपुर के साथ मनीकरण घुमने के लिये मोटर साईकल नं0 पी0बी0-06ए0एफ0-8218 पर आया व शाम को ये दोनों मण्डी गुरद्वारा में रुके । आज 03.2018 को ये अपने मोटर साईकल मण्डी से मनीकरण जा रहे थे जब समय करीब 11.30 बजे दिन जब ये दवाडा के पास पंहुचे तो नवजोत सिह मोटर साईकल से नियत्रंण खो बैठा व मोटर साईकल को सड़क के किनारे लगे एंगल से टकराकर ब्यास नदी में जा गिरे, जिस पर हरप्रीत सिह तैरकर नदी से बाहर आ गया व नवजोत सिह पानी में डूब गया जिसकी तलाश गोताखोंरो द्वारा करवाई गई जो नवजोत सिह उपरोक्त का शव गोताखोरों द्वारा ब्यास नदी से खोज निकाला व स0उ0नि0 यश पाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर गाली गलोच व मारपीट का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 50/18 दिनाक 26.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री गुरदास सपुत्र स्व0 श्री बृकम निवासी गांव व सेगली, डा0 अप्पर बेहली, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी व उम्र 52 साल की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 26.03.2018 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह अपने पशुओं को घास देने सेगली नालू से वापिस आ रहा था तो उसी समय जमना दास निवासी बेहली ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट तथा गाली गलौच किया गया । मु0आ0 मुरारी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

अदालत के आदेशों की अवहेलना करने का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 97/18 दिनाक 27.03.2018 अधीन धारा 174(1) भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मु0आ0 संजीव कुमार नं0 94 प्रभारी पी0ओ0 सैल मण्डी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 26.03.2018 को यह अपनी टीम के साथ उदघोषित अपराधी गुरप्रीत सिह सपुत्र स्व0 श्री नानक सिह निवासी ओईंद, डा0 समनकलां, त0 चमकौर साहिब, जिला रुपनगर, पंजाब व उम्र 28 साल जो कि अभियोग संख्या 123/14 दिनाक 27.05.2014 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 में दिनाक 27.04.2017 को व अदालत मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मण्डी द्वारा उदघोषित अपराधी घोषित हुआ था को गिरफतार किया गया । स0उ0नि0 लच्छमी सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनिमय के तहत 222 चालान किये तथा 36,400/- रुपये जुर्माना तथा कोटपा अधिनिमय के तहत 8 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 800/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।