प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 30.03.2018

 

1.एन0डी0पी0एस0अधिनियम के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 22/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 20-61/85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी स0उ0नि0 भागीरथ अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.03.2018 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम लम्बाथाच में नाकाबन्दी हेतू मौजूद था तो उसी समय एक व्यक्ति जिसका नाम डूम चन्द सपुत्र श्री उत्तम चन्द निवासी भडैची, डा0 खलणी, त0 थुनाग जिला मण्डी जो कि शिल्हीबागी की तरफ से पैदल आ रहा था जिसे चैकिंग हेतू रोका गया तो इसके पास 552 ग्राम चरम बरामद हुई । इस अभियोग का अन्वेषण स0उ0नि0 भागी रथ अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 36/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 20-61/85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी उ0नि0 सुनील कुमार प्रभारी एस0आई0यु0 मण्डी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.03.2018 को शाम के समय अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित डायनापार्क में मौजूद थे तो इन्हे गुप्त सुत्रों से पता चला कि बीरी सिह सपुत्र श्री गिरधारी लाल निवासी गांव सजौन, डा0 कुन्नू, त0 पधर, जिला मण्डी अपने घर से चरस को बेचने का धन्धा करता है । इसी सूचना पर इन्होने बीरी सिंह उपरोक्त के घर की तलाशी ली जिस पर इन्होने बीरी सिहं के घर से 892 ग्राम चरस बरामद की । स0उ0नि0 कुलमेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  3. अभियोग संख्या 66/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 20, 29 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी मु0आ0 मनबीर सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.03.2018 को समय करीब 04.10 बजे जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित यातायात चैकिंग व नाकाबन्दी हेतू मुकाम गलू के पास मौजूद थे तो उसी समय दो व्यक्ति सरवण सपुत्र श्री विनोद कुमार निवासी गांव व डा0 मोहनघाटी , त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी व पिटर सपुत्र श्री विक्रम सिह निवासी जोगिन्द्रनगर पुलिस को देखकर पिछे की तरफ भागे, जिस पर मु0आ0 मनवीर सिह ने अन्य पुलिस कर्मचारियों की सहायता से इन्हे थोड़ी दूरी पर पकड़ लिया व इनके कब्जा से 104 ग्राम चरस बरामद की । मु0आ0 मनबीर सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.आबकारी अधिनियम के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 21/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी प्रभारी पुलिस थाना जंजैहली उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.03.2018 को शाम के समय जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम छत्तरी के पास मौजूद थे तो उसी समय एक व्यक्ति प्रताप सिह सपुत्र श्री सौजू राम निवासी नारंडा, डा0 व उप तहसील छत्तरी, जिला मण्डी के कब्जा से 12 बोतल देशी शराब बरामद की । उ0नि0/प्रभारी सुरेन्द्र कुमार पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 27/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी स0उ0नि0 नारायण लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.03.2018 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम कोटला के पास गस्त पर मौजूद थे तो उसी समय एक कार नं0 एच0पी0 01एम-1881 जिसे कौल सिह सपुत्र श्री कृष्ण चन्द निवासी गांव रोपा, डा0 नाण्डी, त0 चच्योट, जिला मण्डी चला रहा था व काण्ढा से बस्सी की तरफ आ रहा था, को चैकिगं के लिये रोका, जिस पर कार उपरोक्त से 12 बोतल अंग्रेजी शराब तथा 24 बोतलें बीयर की बरामद की । स0उ0नि0 नारायण लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  3. अभियोग संख्या नं0 54/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी उ0नि0 मनमोहन सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.03.2018 को शाम के समय जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम थौना में गस्त व यातायात चैकिंग हेतू मौजूद थे तो सुख राम सपुत्र श्री जय सिह निवासी गांव लुहाखर, डा0 थौना, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी जो कि करयाने की दुकान करता है के कब्जा से 12 बोतल देशी शराब बरामद की । उ0नि0 मनमोहन सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.रास्ता रोककर मारपीट का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 25/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री गंगी देवी पत्नी श्री साधू राम निवासी गांव तरौण, डा0 स्यांज, त0 च्चयोट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.03.02018 को समय करीब 30 बजे शाम जब यह अपनी बहू उषा देवी के साथ जंगल से घर आ रही थी तो उसी समय नीता देवी और बिनू राम ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की तथा कुछ समय बाद इन्द्रू, कर्म सिह व पूजा भी वहां आए व इन्होने भी इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 श्याम लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 63/18 दिनाक 30.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री अजय कुमार सुपुत्र बलबीर कुमार निवासी गांव बटोह डा0 मसेरन त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.03.2018 को समय करीब 09.30 बजे सुबह जब यह अपने दोस्त के साथ मण्डी जा रहा था जब यह गुटकर के पास पहुँचा तो उसी समय दीपक व तिलक राज निवासी गुटकर ने शिकायत कर्ता का रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की है । मु0आ0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी गागल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

4.चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम का उलंघन करने वालों के 240 चालान मोटर वाहन अधिनिमय के तहत किये तथा उलंघनकर्ताओं से 41,300/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान तथा 1000/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 1000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।