प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 23.03.2018

 

  1. रास्ता रोकने, गाली गलौच व मारपीट के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 59/18 दिनांक 22.03.2018 अधीन धारा 341, 143 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरेश कुमार पुत्र फाँगु राम निवासी गाँव मझारनु तहसील जोगिनद्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि यह नगर परिषद जोगन्द्रनगर में बतौर चालक तैनात है दिनांक 22.03.2018 को यह नगर परिषद की गाडी न0 एच0पी0 29 ए 3233 में कूडा फैंकने मछ्याल जा रहा था तो विधि चन्द, निमा देवी, प्रेम लता, आरती, राजकुमारी, लता देवी, ममतादेवी, वीना देवी, विमला देवी व अश्वनी कुमार सभी निवासी गांव चलहारग सङक पर बैठ गये व इसकी गाडी को रोक दिया। मुख्य आऱक्षी होशियार सिंह , अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।

  1. अभियोग संख्या 17/18 दिनांक 22.03.2018 अधीन धारा 323, 504, 506 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जुल्मा देवी पत्नी दुर्गा दास निवासी गाँव ताण्डी, डा0 सोयरा तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22.03.2018 को इसकी जेठानी ने इसके साथ मारपीट की है। मुख्य आऱक्षी अनिल कुमार, अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  2. सङक हादसे का मामलाः-
  3. अभियोग संख्या 47/18 दिनांक 23.03.2018 अधीन धारा 279,337,304 ए भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0कॉलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जगदीश कुमार पुत्र ईशवर दास निवासी गाँव सोझा डा0 बैहली तहसील निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22.03.2018 को समय करीब 02.30 बजे दिन अपने दोस्त नरेश कुमार के साथ जीप न0 एच0पी0 31-बी-3948 में सौझा से बैहली जा रहे थे उपरोक्त जीप को धर्म पाल चला रहा था , ये सौझा से कुछ ही दुरी पर पहुँचे थे तो धर्म पाल ने लापरवाही व तेज रफ्तारी से जीप को चलाते हुये जीप पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण जीप सङक से नीचे गिर गई। जिससे तीनों के चोटें आई तथा नरेश कुमार की दौराने इलाज अस्पताल में मौत हो गई। सहायक उप निरीक्षक पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 150 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 17,500/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 07 चालान व 700/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 उल्लंघनकर्ता का चालान किया व मु0 5500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।