CRIME REPORT ON 02-03-10

अपहरण का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 32/18 दिनाक 01-03-2018 अधीन धारा 363, 366 थाना धर्मपुर में एक शिकायतकर्ता  की शिकायत में दर्ज हुआ कि दिनांक 28 -020018 की मध्य रात्रि एक व्यक्ति इसकी नाबालिक लड़की जिसकी उम्र 17 वर्ष है को उसके घर से भगा कर ले गया है । सहायक उपनिरीक्षक बलजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी संतोष इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

 वन अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 26/18 दिनांक 02-03-18 अधीन धारा 379,34 भा0 द0 सं0 व 41, 42 वन अधिनियम  के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में  श्री वनरक्षक विशाल वन बीट फॉरेस्ट गार्ड सिल्बद्धनी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 0.1/03/18 को समय करीब 08.30 बजे रात जब   गांव धर्मेहर में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो उन्होंने एक वाहन को सुधर से आते देखा। जब वह बरी ठकराल में पहुंचा तो एक जीप नं0 एचपी 76-2322  को पार्क पाया गया और देवदार के 15 स्लीपर वाहन के अंदर पाये गये।व गाडी के अन्दर ईन्द्र सिंह निवासी करसेहार डा0सुधार व  एक अन्य व्यक्ति बैठे हुये थे जो  मौका पर से भाग गये  जिस पर इसने रेंज अधिकारी को सुचित किया ।  थोडी देर बाद  ईन्द्र सिंह व 4-5 अन्य लोग मौका पर आये व स्लीपरो को जंगल में फैंक दिया । मु0 आ0 ठाकुर सिंह अन्वेषणाधिकारी इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क दुर्घटना का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 31/18 दिनांक 01/03/2018 U/S 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना BSL कॉलोनी सुंदरनगर में गुरुद्वारु राम निवासी गांव व डा0 जैदेवी, त0 सुन्दरनगर जिला मंडी की शिकायत में दर्ज हुआ कि दिनांक 01-03-18 को समय 3:00 बजे दिन यह चंदरू रोड में सुंदरनगर जाने के लिए खड़ा था उसी समय एक मोटरसाइकिल नंबर HP 33T- 9706 जयदेवी की तरफ से आई जिस पर इसने उस मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट ली समय 3:15 बजे जब वह महादेव मंदिर के पास पहुंचे तो मोटरसाइकिल चालक ने मोटरसाइकिल से अपना नियंत्रण खो दिया व मोटरसाइकिल सड़क से बाहर गिर गई यह दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही व तेज रफ्तार से घटित हुई है इस दुर्घटना से इन दोनों को चोटें आई हैं मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम विशाल निवासी कुमी बतलाया । मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार अनवेषण अधिकारी पुलिस थाना BSL कॉलोनी इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 3318 दिनाक 01-03-18 अधीन धारा 504, 506, 509, भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत में दर्ज हुआ कि एक व्यक्ति निवासी सरी नें इसके साथ अभद्र व्यवहार किया व जान से मारने की धमकी भी दी । मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार अनवेषण अधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. अभियोग संख्या 70/18 दिनाक 01/03/18 अधीन धारा 341, 323, 504,506,34 भा0द0सं0 के अंतर्गत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता दिनेश कुमार पुत्र श्री श्याम सिंहगांव व डाकघर घ्राण तहसील सदर जिला मंडी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि परासरी ढाबा चलाता है दिनांक 1.3 18 को यह मेला से अपने ढाबा जा रहा था तो उसी समय ला, हरिपु वह तनु ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की वह जान से मारने की धमकी भी दी, इनकी मारपीट  से इसे चोटें आई हैं । मुख्य आरक्षी अनिल कुमार अनवेषण अधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं
  3. अभियोग संख्या 71/18 दिनाक 01/03/18 अधीन धारा 341, 323,34 भा0द0सं0 के अंतर्गत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता लविंकल विनायक पुत्र श्री राजन  विनायक मकान संख्या 251/9 भगत सिंह चौक अहमदगढ़ जिला संगरूर पंजाब की शिकायत में दर्ज हुआ कि इसकी शिवरात्रि मेला ग्राउंड पड्डल में दुकान है दिनांक 01.03 2018 को यह अपने दोस्त राहुल के साथ अपनी दुकान के पास खड़ा था उसी समय आशु, प्रदीप वह उसका दोस्त वहां पर आए  व इसके व इसके दोस्त के साथ मारपीट शुरु कर दी  जिस कारण इन दोनों को चोटें आई हैं मुख्य आरक्षी रोहित ठाकुर अनवेषण अधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
  4. अभियोग संख्या 56/18 दिनाक 2/3/18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 के अंतर्गत पुलिस थाना सुंदरनगर में अरुण कुमार पुत्र श्री हुकम सिंह की शिकायत में दर्ज हुआ कि दिनांक 1.3 18 को सुबह 8.30 यह अपने घर वापस जा रहा था तो बीबीबीबी लेक के पास 3-4 लड़कों नें इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मुख्य आरक्षी संजीवी कुमार अनवेषण अधिकारी पुलिस थाना सुंदरनगर द्वारा मामले की जांच की जा रही है Iअन्वेषण प्रगति रिपोर्ट मुकदमा संख्या न0 14/18 दिनांक17/02/18 अधीन धारा 363,366 भा0द0स0  जो थाना गोहर में पंजीकृत हुआ था में  नावालिग 17 साल बर्ष की लडकी को  पुलिस ने  ढुंढ कर  इसकी माता निवासी गोहर के हवाले कर दिया गया है ।
  5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 153 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 24,300/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 01 चालान व 100/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03उल्लंघनकर्ता का चालान किया व मु0 400/- रुपये जुर्माना वसूल किया।।