CRIME REPORT ON 09 APRIL

                                             

आबकारी अधिनियम के मामले

1          अभियोग संख्या 108/19 दिनांक 08.04.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में उ0नि0 कर्ण सिंह प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर था तो पदमा देवी पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह निवासी चंगेहड़ डाकघर खख्डियाणा जिला मण्डी की दुकान की तलाशी करने पर उसके कब्जा से 2000 मी0लि0 अबैध शराब बरामद की । उ0नि0 कर्ण सिंह प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2   अभियोग संख्या 109/19 दिनांक 08.04.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में उ0नि0 कर्ण सिंह प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर था तो कातकू राम सुपुत्र श्री रीथल निवासी चंगेहढ डाकघर खख्डियाणा जिला मण्डी की के कब्जा से 1500 मी0लि0 अबैध शराब बरामद की । उ0नि0 कर्ण सिंह प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1          मुकदमा न0 93/19 दिनांक 08/04/19 जेरधारा 341,323,506 भा0द0स0 शिकायतकर्ता इन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय अर्जुन सिंह निवासी बनौण डाकघर बलोह तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.04.19 को मनोज कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0 उप0 नि0 रामगोपाल सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2        अभियोग संख्या 36/19 दिनांक452,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हुकम चन्द सुपुत्र श्री पंजकू राम निवासी सलवाणा तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि पंकज शर्मा, दिनेश कुमार व राजीव कुमार ने शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश करके शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 संजीव कुमारन0 69 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 197 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 51,600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 15 चालान व 1500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4चालान व 19,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

                                                                                                            

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