CRIME REPORT ON 13 MARCH

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 13.03.19

 

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1       अभियोग संख्या 26/19 दिनांक 13.03.19 अधीन धारा 323, 341, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति लीलामणी पत्नी श्री हेमराज निवासी धनेशर डाकघर खोनाला तहसील बालीचौकी जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.03.19 को ईन्द्र सिंह, रमेश जीवानन्द व वेगमा देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 23/19 दिनांक 12.03.19 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री दिग्विजय सिंह सुपुत्र श्री रुप सिंह निवासी सांढला डाकघर कटिण्डी तहसील सदर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दुर्गा दत्त सुपुत्र श्री लाल सिंह निवासी मढीधार डाकघर कटिण्डी तहसील सदर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 अमृत लाल न0 413 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3        अभियोग संख्या 58/19 दिनांक 12.03.19 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री धर्म सिंह सुपुत्र श्री बेली राम निवासी भवाना डाकघर जडोल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.03.19 को ज्ञान चन्द व रमेश कुमार निवासी जडोल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 हेम सिंह न0 37 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4        अभियोग संख्या 59/19 दिनांक 12.03.19 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री ज्ञान चन्द सुपुत्र श्री मुन्शी राम निवासी भवाना डाकघर जडोल तहसील सुन्दरनगर की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.03.19 को धर्म सिंह व संजू निवासी जडोल ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 हेम सिंह न0 37 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलाप़ड मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 269 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 43,500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 7 चालान व 700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 02 चालान व 7000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

 

 

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