Crime Report on 03 Dec

        मादक पदार्थ अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 206/18 दिनांक 02.12.2018 अधीन धारा 20,29 मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत  पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में मु.आ. विरेन्द्र ठाकुर अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ समय करीब 2.30 बजे शाम मुकाम प्राथमिक पाठशाला छांग के  नजदीक वाहनों को चैक कर रहा था तो उसी समय एक मोटर साईकिल नं. HP22A-4947  को रोकने पर चैक किया जिस पर नीरज सपुत्र श्री रमेश कुमार निवासी पदेहड, डाकघर चमेहड जिला हमीरपुर,  विशाल पठानिया  सपुत्र श्री केवल किशन निवासी बालू, डाकघर भरठैण, जिला हमीरपुर  व मनोज कुमार  सुपुत्र श्री विधि चन्द निवासी गांव जिवण, डाकघर चमेहड  जिला हमीरपुर सवार थे, चैक करने पर एक बैग से 122 ग्राम चरस  बरामद की । स.उ.नि. जय चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

आबकारी अधिनियम का मामला

 

अभियोग संख्या 207/18 दिनांक 02.12.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत  पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में उ.नि. सुरजीत सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ  जिसके अन्तर्गत रवि कुमार सपुत्र श्री ठाकुर दास निवासी वार्ड नं. 5 अप्पर सेरी, तहसील जोगिन्द्रनगर के कब्जा से 7 बोतलें देशी शराब बरामद की  । उ.नि. सुरजीत सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

                चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  202 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 21,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 12 चालान व 1200/- रुपये जुर्माना व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 6000/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *