प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 13.03.2018

 

एन0डी0पी0एस0 का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 63/18 दिनाक 12.03.2018 अधीन धारा 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी नि0/थाना प्रभारी गुरबचन सिह के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 12.03.2018 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित समय करीब 06.00 बजे शाम पुंघ के पास यातायात चैकिग के लिये मौजूद थे तो उसी समय एक व्यक्ति जिसका नाम रोहन ठाकुर सपुत्र श्री रोहित ठाकुर निवासी गांव तलोटी, डा0 खटनोल, त0 सुन्नी, जिला शिमला उम्र 30 वर्ष सुन्दरनगर की तरफ से पैदल आया जिससे 91 ग्राम चरस बरामद हुई है। नि0 गुरबचन सिह थाना प्रभारी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

धोखाधड़ी का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 34/18 दिनाक 12.03.2018 अधीन धारा 420 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति सरिता देवी पत्नी श्री ओम चन्द निवासी गांव बाल्हड़ा, डा0 कोट, त0 धर्मपुर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि जब यह दिनाक 12.03.2018 को को-ओरियन्टल बैंक धर्मपुर में पैसे निकालने के लिये गयी तो इसके खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी से 40,424/- रुपये निकाले हैं। स0उ0नि0 धर्म सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 35/18 दिनाक 12.03.2018 अधीन धारा 306 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री राज सिह सपुत्र श्री बसंत राम निवासी तुरवाणी, डा0 बणी, त0 बड़सर, जिला हमीरपुर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 10.03.2018 को इसकी बहन की मृत्यु संदिग्ध हालत में हुई है तथा इसे संदेह है कि इसके जीजा जय कुमार निवासी बनलुहारड़ी, डा0 टिकरी, त0 बलद्वाड़ा जिला मण्डी इसकी बहन को आत्महत्या के लिये उकसाया है। उ0नि0/थाना प्रभारी अश्वनी कुमार इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 36/18 दिनाक 12.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम शिकायत कर्ता श्री अश्वनी कुमार सपुत्र श्री इश्वर दास निवासी गांव खनोट, डा0 बाड़ी, त0 बल्द्वाड़ा जो कि आजकल एच0पी0पी0डब्ल्यु0डी0 में वर्क इन्सपैक्टर तैनात है की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 12.03.2018 को जब यह अपने घर खनोट से अपने मोटरसाईकल एच0पी0 28-8934 पर भाम्बला की तरफ जा रहा था तो करीब 07.00 बजे शाम जब यह बतैल के पास पंहुचा तो उसी समय एक अन्य मोटरसाईकल एच0पी0 28-9268 बहुत तेज रफ्तारी से आया व इसे टक्कर मारी व मौका से भाग गया । स0उ0नि0 राज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बलद्वाड़ा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 61/18 दिनाक 12.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम शिकायत कर्ता श्री हेम राज सपुत्र श्री चुनी लाल निवासी गांव डोलधार, डा0 मडोगलू, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 11.03.2018 को जब यह अपनी स्कूटी नं0 एच0पी0 31बी-4135 से चतरोखड़ी से भोजपुर की तरफ जा रहा था व पोलटेकनिक गेट सुन्दरनगर के पास पंहुचा तो उसी समय एक अन्य मोटरसाईकल राईडर भोजपुर की तरफ से बहुत तेज रफतारी व लापरवाही से आया व शिकायत कर्ता की स्कूटी को टक्कर मारी व मौका से भाग गया । जिससे शिकायत कर्ता घायल हो गया । मु0आ0 संजीव कुमार नं0 879 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  3. अभियोग संख्या 52/18 दिनाक 13.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी शिकायतकर्ता श्री नरेश कुमार सपुत्र श्री कर्म सिह निवासी मनोह, डा0 बस्सी, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 12.03.2018 को जब यह भतीजे की बारात समारोह में अपनी कार में जा रहे थे व जब ये बीर रोड़ के पास मौजूद थे तो उसी समय एक कार नं0 एच0पी0 33सी-0873 मण्डी की तरफ से बहुत जेत रफ्तारी से आई व इनकी कार को टक्कर मारी । यह हादसा एच0पी033सी 0873 के चालक की तेज रफ्तारी व लापरवाही से हुआ है । मु0आ0 चमन लाल नं0 38 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 65/18 दिनाक 12.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री संजय कुमार सपुत्र श्री गरजा राम निवासी गांव बैहना, डा0 नालग, त0 व थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 12.03.2018 को समय करीब 08.00 बजे शाम पप्पू, शेरू व गगन ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की है। स0उ0नि0 हरीश चन्द्र अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 42/18 दिनाक 12.03.2018 अधीन धारा 325, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री कृष्ण चन्द सपुत्र श्री सन्त राम निवासी गांव व डा0 चाम्बी, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 07.03.2018 को समय करीब 10.00 बजे को इसके साथ तीन/चार अज्ञात व्यक्तियों ने इसके साथ मारपीट की तथा इसके दोस्त सुरेन्द्र पाल सपुत्र श्री बन्शी राम निवासी गांव व डा0 चाम्बी ने इसे गाली गलौच किया । इनकी मारपीट से इसे चोटें आई हैं। मु0आ0 दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

आबकारी अधिनियम का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 61/18 दिनाक 12.03.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी स0उ0नि0 हरीश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी डैहर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 12.03.2018 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम सिहली के पास मौजूद था तो वहां पर इन्द्र सिह सपुत्र श्री गरजा राम निवासी धवाली, डा0 चुरड, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी के ढाबा से 3750 मिलिलीटर देशी शराब बरामद हुई है।  स0उ0नि0 हरीश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 240 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 32,600/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के तहत 20 चालान व 2,000/- रुपये जुर्माना तथा माईनिंग एक्ट के तहत 5 चालान व 14,600/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया ।