प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 27.02.2018

 

  1. मादक द्रव्य अधिनियम का मामला-
  2. अभियोग संख्या 66/18 दिनांक 26-02-2018 अधीन धारा 21 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26-02-2018 को समय करीब 4.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ मुकाम स्कोढी पुल में गश्त डियूटी पर मौजूद थे तो उसी समय गुप्त सुचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति आशीष कश्यप सुपुत्र गगनेश कश्यप निवासी मकान न0 168/5 पैलैश कालौनी मण्डी समैक व ब्राउन शुगर बेचने का धंन्धा करता है । जब इसका पीछा किया व इसके क्वार्टर स्थित थनेहडा मुहला की तलाशी ली गई तो इसके कब्जा से 05 ग्राम व 89 मिलीग्राम समैक बरामद हुई है । निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

  1. दहेज उत्पीड़न का मामलाः
  2. अभियोग संख्या 67/18 दिनांक 27-02-2018 अधीन धारा 498 ए भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मे एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सदर मण्डी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसकी शादी वर्ष 1997 में हुई थी, शादी के बाद से ही इसका पति व सास इसको मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित तथा मारपीट करते है । स0उ0नि0 राम गोपाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  3.  अभियोग संख्या 29/18 दिनांक 26-02-2018 अधीन धारा 498 ए ,504,323,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0 एस0 कालौनी जिला मण्डी मे एक महिला शिकायतकर्ता निवासी निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसकी शादी वर्ष 2017 में हुई थी, शादी के बाद से ही इसका पति व सास ससुर इसको मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित तथा गाली गलौच व मारपीट करते है । मु0 आ0 सरोज कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 37/18 दिनाक 26.02.2018 अधीन धारा 341भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता मदन लाल सुपुत्र श्री नेक राम निवासी गांव हरलोट डाकघर बंसतपुर तहसील सरकाघाट जिला मंडी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनांक 26-02-18 को समय करीब 7.30 बजे शाम जब यह अपने घर से सरकाघाट बाजार अपनी मोटरसाईकिल पर जा रहा था जब यह रखोट के पास पहुँचा तो अशोक कुमार ने इसका रास्ता रोका है । स0नि0मनमोहन सिह अनवेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2.  अभियोग संख्या 48/18 दिनाक 26.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता राजेशवरी देवी पत्नी चमन लाल निवासी गांव व डा0 गागल तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाँक 26-02-18 को समय करीब 5.00 बजे शाम को लीला वती, पुर्ण व मीना देवी इन सब ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की जिससे इसको चोंटें आयी है । मु0आ0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी गागल इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  3.    अभियोग संख्या 49/18 दिनाक 26.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता लीला वती पत्नी तारा चन्द निवासी गाँव गौडा गागल डा0 गागल तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाँक 26-02-18 को समय करीब 5.00 बजे शाम को राजेशवरी देवी व चमन लाल निवासी गांव व डा0 गागल तहसील बल्ह जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की जिससे इसको चोंटें आयी है ।स0 उ0 नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

 

  1. अभियोग संख्या 40/18 दिनाक 26.02.2018 अधीन धारा 341,143 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्दरनगर में शिकायतकर्ता मनोहर लाल सुपुत्र फिन्कु राम निवासी गाँव व डा0 चलारग तहसील जोगिन्दरनगर जिला मण्डी हाल चालक नगर पंचायत जोगिन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाँक 26-02-18 को समय करीब 10.40 बजे दिन जब यह कुड़े का ट्रक खाली करके रमेश चन्द सफाई कर्मचारी व राम सिह मेंबर नगर पंचायत जोगिन्दरनगर के साथ वापिस ट्रक मे जोगिन्दरनगर आ रहे थे । जब यह मछयाल के पास पहुँचे तो 20-25 औरतें व 4-5 लोगों ने सड़क पर पत्थर रखकर रोड़ बन्द करके ट्रक को रोक दिया ।स0 उ0 नि0 कुलदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

  1. छेड़खानी का मामला :-
  2. अभियोग संख्या 26/18 दिनाक 26.02.2018 अधीन धारा 354,354 ए भा0द0सं0 पुलिस थाना औट में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी कुल्लु दिनाँक 23-02-18 को जब यह नगवाँई में खड़ी थी तो उसी समय एक व्यक्ति वहां पर आया व इसने इसका बाजु पकड़कर छेड़खानी की है । म0 स0 उ0 नि0 सरस्वती देवी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  3. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 207 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से    35,400/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 05 चालान व 500/- रुपये जुर्माना वसूल किया है।